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सीईसी के खिलाफ महाभियोग पर बड़ा फैसला! 193 सांसदों का प्रस्ताव खारिज—क्या थे आरोप?

देश: की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है, जहां भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। यह प्रस्ताव कुल 193 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित था, लेकिन संसद के दोनों सदनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

यह मामला इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। विपक्षी दलों की ओर से यह कदम उठाया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग किया और चुनावी प्रक्रियाओं में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया।

12 मार्च 2026 को इस प्रस्ताव का नोटिस Rajya Sabha के सभापति को सौंपा गया था। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 63 और Lok Sabha के 130 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर 193 सांसद इस प्रस्ताव के समर्थन में थे।

हालांकि, प्रस्ताव पर विचार करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया। लोकसभा महासचिव Utpal Kumar Singh ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 124(4) के तहत किया गया है। साथ ही न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा गया।

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के सभी पहलुओं की गहन और निष्पक्ष जांच की गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया कि प्रस्ताव में लगाए गए आरोप कानूनी रूप से आवश्यक मानकों पर खरे नहीं उतरते।

उधर, C. P. Radhakrishnan, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने भी इसी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

महाभियोग की प्रक्रिया भारत में बेहद सख्त मानी जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। इसमें “सिद्ध दुर्व्यवहार” या “अक्षम्यता” को साबित करना जरूरी होता है। इसके अलावा प्रस्ताव को संसद में पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है—यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन।

विपक्ष की ओर से दिए गए नोटिस में आरोप लगाया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूची संशोधन (SIR) के दौरान जानबूझकर योग्य मतदाताओं के नाम हटाए। इससे लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। हालांकि, इन आरोपों को लेकर पर्याप्त ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

इस फैसले के साथ ही फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। राजनीतिक दृष्टि से यह मामला काफी संवेदनशील था और इसने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को भी उजागर किया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल संवैधानिक प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों में ठोस साक्ष्यों और कानूनी मानकों का पालन अनिवार्य है। बिना पर्याप्त आधार के किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं है।

अब जबकि यह प्रस्ताव खारिज हो चुका है, आगे की राजनीति और चुनावी माहौल पर इसका असर देखने को मिल सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाता रहेगा, जबकि सरकार इसे अपने पक्ष में एक मजबूत निर्णय के रूप में पेश कर सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का खारिज होना भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है। यह मामला दिखाता है कि किसी भी उच्च पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस और प्रमाणिक आधार जरूरी होता है।

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