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अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: उम्रकैद पर रोक, CBI को नोटिस—जग्गी हत्याकांड में नया मोड़

नई दिल्ली: में एक अहम कानूनी घटनाक्रम के तहत Amit Jogi को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में Central Bureau of Investigation (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह मामला वर्ष 2003 में हुए चर्चित Ram Avtar Jaggi हत्याकांड से जुड़ा है, जिसने उस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा हलचल पैदा कर दिया था। जग्गी, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और कारोबारी थे, की रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना गया था।

सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश?

न्यायमूर्ति Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta और Justice Vijay Bishnoi की तीन सदस्यीय पीठ ने अमित जोगी की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने तक उनकी सजा और दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।

अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उन्हें आपराधिक साजिश और हत्या का दोषी माना था।

हाईकोर्ट ने क्यों सुनाई थी सजा?

Chhattisgarh High Court ने अपने फैसले में कहा था कि सह-आरोपियों के खिलाफ मौजूद साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि उन्हें अमित जोगी के मामले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

गौरतलब है कि इससे पहले 2007 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। यह फैसला उस समय भी काफी चर्चा में रहा था।

CBI जांच और केस की पृष्ठभूमि

इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच 2004 में राज्य सरकार बदलने के बाद Central Bureau of Investigation को सौंपी गई थी। CBI ने इस मामले में विस्तृत जांच करते हुए कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

बाद में, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की ओर से अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ करते हुए हाईकोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद अमित जोगी को दोषी ठहराया।

राजनीतिक और कानूनी असर

अमित जोगी, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री Ajit Jogi के पुत्र हैं, लंबे समय से इस मामले को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली यह राहत उनके लिए राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है।

हालांकि, यह केवल अंतरिम राहत है और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी और सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

आगे क्या होगा?

अब इस मामले में CBI को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि हाईकोर्ट का फैसला सही था या नहीं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और आपराधिक कानून से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट कर सकता है।

अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत फिलहाल के लिए बड़ी जीत जरूर है, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि आगे की सुनवाई में अदालत क्या रुख अपनाती है और क्या हाईकोर्ट का फैसला कायम रहता है या नहीं।

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